इलाहाबाद हाई कोर्ट में मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर आज दोपहर दो बजे सुनवाई होगी. 6 मई को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का हवाला देते हुए स्थगन की मांग की, जबकि हिंदू पक्ष ने इसका विरोध किया था. हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई जारी है, जिसमें मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग भी शामिल है. जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय हिंदू पक्ष की तरफ से दायर की गई 18 याचिकाओं पर सुनवाई की जा रही है. इन्हीं याचिकाओं में एक एक याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई है. जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया है.

इसके अलावा इस मामले में राधा रानी को पक्षकार बनाए जाने की मांग पर भी सुनवाई की जाएगी. हिंदू पक्ष ने राधा रानी को मामले में पक्षकार बनाने की मांग के लिए एप्लीकेशन दिया है. कहा है कि राधा रानी को पक्षकार बनाए मामले की सुनवाई अधूरी है. यह विवाद मथुरा में मुगल बादशाह औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर स्थित मंदिर को तोड़कर बनाया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को हुई थी सुनवाई
मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामला भले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा हो, लेकिन पिछले दिनो एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई थी. उस दोरान sc ने हाईाकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था. इस याचिका में हिंदू पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को मामले में पक्षकार के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई थी.

उस दौरान पीठ ने कहा था कि एक बात स्पष्ट है, हिंदू वादियों द्वारा मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए. हिंदू पक्ष ने एक नया दावा करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था कि विवादित ढांचा एएसआई के तहत एक संरक्षित स्मारक है और पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम भी ऐसे स्मारक पर लागू नहीं होगा.