6 नवंबर से लागू होगा नया नियम – बिना हेलमेट सफर किया तो भुगतना पड़ेगा नुकसान
भोपाल। मध्य प्रदेश के दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है।अगर 6 नवंबर से आपकी बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है। ADG PTRI के निर्देशों के बाद गुरुवार से प्रदेश भर में मुहिम शुरू हो रही है। अगर आपके टू-व्हीलर पर पीछे 4 साल की उम्र से बड़ा कोई भी शख्स बैठा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका चालाना कट जाएगा।
दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर
मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से बाइक-स्कूटर पर 4 साल की उम्र से बड़े पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अलग-अलग चेकिंग जोन पर तैनात रहेगी. वहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटा जाएगा।
अगले साल 9 जून से शुरू होगा WTC फाइनल, जानिए किस मैदान पर होगी खिताबी जंग
रोहित यादव-वेंकट का कहर, श्रीलंका को 211 रन से हराकर भारत ने जीती सीरीज
CJP आंदोलन पर ओवैसी का पलटवार, बोले- लोकतांत्रिक अधिकारों पर क्यों उठ रहे सवाल?
सरकार बोली- आंदोलन नहीं, बातचीत से निकलेगा समाधान; CJP को चार बार दिया न्योता
कांग्रेस ने NEET पेपर लीक को लेकर सरकार से मांगा जवाब, जयराम रमेश का तीखा बयान
कनॉट प्लेस में कारोबार पर ब्रेक, प्रशासन ने समय से पहले बंद करने के दिए निर्देश