शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी, युवती का आरोप- पत्नी को तलाक देने का देता था आश्वासन
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. पीड़िता के अनुसार, आरोपी पंकज गुप्ता से उसका संपर्क साल 2018 में हुआ था, जब वह नाबालिग थी.
शादी का झूठा झांसा और विवाह के बाद भी शोषण
आरोपी ने प्रेम का इजहार कर शादी का झूठा वादा किया और 20 जून 2018 को पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा. साल 2019 में आरोपी ने किसी अन्य युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता पर दबाव बनाकर उसका उत्पीड़न करता रहा. विरोध करने पर वह स्वयंकुशी करने या झूठे केस में फंसाने की धमकी देता था.
शहर बदलने पर भी पीछा और मानसिक प्रताड़ना
पीड़िता जब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए रायगढ़ और अंबिकापुर गई, तो आरोपी वहां भी उसका पीछा करते हुए उसके किराए के मकान तक पहुंच गया. आरोपी ने अपनी पत्नी को छोड़ने और पीड़िता से शादी करने का दोबारा झूठा आश्वासन दिया. इस धोखे में रहकर वह सालों तक शोषण का शिकार होती रही, लेकिन अंत में शादी से पूरी तरह मुकरने पर पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.
पॉक्सो और भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तारी
युवती की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए धरमजयगढ़ पुलिस ने 30 वर्षीय आरोपी पंकज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(उ) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है. आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.
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