भिलाई में धड़ल्ले से बिक रहा गांजा, पुड़िया सप्लाई का खुलासा
रायपुर: रायपुर रेलवे स्टेशन पर गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। दोषी को 6 साल की कैद और 60 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि यदि आरोपी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
गांजा तस्करी का मामला
यह मामला 12 जून 2022 का है, जब कानपुर निवासी राज सिंह (49 वर्ष) रेलवे स्टेशन रायपुर के टिकट बुकिंग ऑफिस के पास किसी का इंतजार कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर उसकी तलाशी ली। जांच में उसके बैग से 14 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ।
गिरफ्तारी और कोर्ट प्रक्रिया
आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। मामले की जांच पूरी करने के बाद 10 अगस्त 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान 12 गवाहों के बयान लिए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।
भिलाई: जिले में धड़ल्ले से बिक रहे गांजा की पुड़िया सप्लाई की जानकारी भी सामने आई है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (18 फ़रवरी 2026)
योग से सशक्त होगा युवा वर्ग, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी आवश्यक :रूपनारायण सिन्हा
सरगुजा जिले में पीएम आवास निर्माण ने पकड़ी रफ्तार
छत्तीसगढ़: नक्सल छाया से पर्यटन हब तक की शानदार यात्रा
श्रमिक जन संवाद/श्रमिक सम्मेलन का हुआ आयोजन
मुद्रा लोन से साकार हुआ सपना, बुढाडांड की प्रीति गुप्ता बनीं लखपति दीदी