HC ने ग्वालियर में जल निकासी और अतिक्रमण निवारण के लिए निर्देश जारी किए
ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जोरदार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। जगह-जगह जलभराव, खराब-जर्जर सड़कें,सीवर समस्या और शहर की बदहाली के लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट बेंच ने ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को सीवेज लाइन डालकर पानी निकासी के निर्देश दिए हैं।
सावधान! वैशाख शुरू होने से पहले ये 5 वास्तु गलती नहीं सुधारी तो घर में बढ़ सकती है आर्थिक तंगी
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (31 मार्च 2026)
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महावीर जयंती पर श्रमण मुनि 108 संभव सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया
केरोसिन की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव, अब पेट्रोल पंपों पर भी उपलब्ध
राजनीति में विनम्रता, मर्यादा और अनुशासन आवश्यक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव