मुंबई कोर्ट ने मलाइका अरोड़ा के खिलाफ जारी किया दूसरा जमानती वारंट
मुंबई की एक कोर्ट ने अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला 2012 का है, जब सैफ अली खान पर एक एनआरआई बिजनेसमैन के साथ मारपीट का आरोप लगा था। मलाइका उस वक्त सैफ के साथ मौजूद थीं, लेकिन वो गवाह के तौर पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं।
क्या है पूरा मामला?
ये घटना 22 फरवरी 2012 की है। सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक फाइव-स्टार होटल में डिनर के लिए गए थे। उसी दौरान एनआरआई बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा ने सैफ और उनके ग्रुप की तेज आवाज और हंगामे पर आपत्ति जताई। पुलिस के मुताबिक इसके बाद सैफ ने इकबाल मीर शर्मा को धमकी दी और उनकी नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे उनकी नाक टूट गई। इकबाल ने ये भी आरोप लगाया कि सैफ और उनके दोस्तों ने उनके ससुर रमन पटेल को भी पीटा।
सैफ ने लगाया था ये आरोप
हालांकि, सैफ का कहना है कि शर्मा ने उनके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ। इस मामले में सैफ और उनके दो दोस्तों- शकील लदाक और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (मारपीट) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। तीनों को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई थी।
इस दिन होगी अगली सुनवाई
मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के एस झंवर इस केस में गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं। मलाइका उस ग्रुप का हिस्सा थीं, जो घटना के वक्त होटल में मौजूद था। कोर्ट ने उन्हें गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा था। पहली बार 15 फरवरी को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था, लेकिन वो नहीं आईं। इसके बाद सोमवार को कोर्ट ने फिर से वारंट जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी।
मोतीलाल ओसवाल की टॉप स्टॉक पिक्स, इन 5 शेयरों में दिख रहा शानदार रिटर्न का अनुमान
NEET विवाद पर सरकार का रुख साफ, नितिन नवीन ने विपक्ष को दिया जवाब
शताब्दीपुरम में झुग्गी हटाने की कार्रवाई बनी विवाद की वजह, विरोध के बीच पुलिस अलर्ट
CJP प्रदर्शन में पुलिसकर्मी की धमकी बनी मुसीबत, विभाग ने किया सस्पेंड
हादसे में सिर में घुसी कैंची, डॉक्टरों की मेहनत से सुरक्षित बचा बच्चा
ऑटोइम्यून बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकती है आंखों और मुंह की ड्राइनेस, जानें बचाव के तरीके