SpiceJet को मिला जज्बाती झटका धोखा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शेयरों में तेजी
व्यापार : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केएएल एयरवेज और व्यवसायी कलानिधि मारन द्वारा स्पाइसजेट से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। केएएल एयरवेज और उसके मालिक कलानिधि मारन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट नेलंबे समय से चले आ रहे शेयर हस्तांतरण विवाद में कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइसजेट के खिलाफ 1,323 करोड़ रुपये के हर्जाने के केएएल के दावे को खारिज कर दिया था। केएएल एयरवेज और स्पाइसजेट 2015 से एक लंबे समय से चले आ रहे प्रमोटर विवाद में उलझे हुए हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 23 मई को कल एयरवेज के दावे को खारिज करे हुए इस मामले को सोचा-समझा हुआ और जानबूझकर तथ्यों को छिपाने वाला बताया था। इससे पहले, एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने भी एयरलाइन के खिलाफ केएएल एयरवेज के ₹1,300 करोड़ के हर्जाने के दावे को खारिज कर दिया था। मई 2024 में, केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन ने घोषणा की थी कि वे स्पाइसजेट और अजय सिंह से ₹1,323 करोड़ से अधिक का हर्जाना मांगेंगे। यह उनकी ओर से मांगे गए ₹353.50 करोड़ के लंबित बकाये के अतिरिक्त था।
ऑटोइम्यून बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकती है आंखों और मुंह की ड्राइनेस, जानें बचाव के तरीके
प्रकृति का अनमोल खजाना है नागालैंड, मानसून में इन 5 जगहों का नजारा नहीं भूलेंगे
संसद में सियासी टकराव तेज, राज्यसभा की कार्यवाही रुकी और लोकसभा में हंगामा
पथराव मुद्दे पर बिहार विधानसभा में बवाल, सत्ता-विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक
'जन नायकन' में विजय की फीस सबसे ज्यादा, जानिए किस स्टार ने कितने करोड़ किए चार्ज
जंगली सियार का आतंक, घर में घुसते ही सात लोगों पर हमला; गांव में दहशत फैल गई